टैक्सपेयर्स को राहत, 31 मार्च तक बढ़ी भुगतान की डेडलाइन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विवाद से विश्वास के तहत विवरण देने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है. इसके अलावा योजना के अंतर्गत फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 मार्च कर दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखे अपने पोस्ट में कहा है कि सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास कानून के तहत अनाउंसमेंट करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी है. बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है.
इस योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा 28 फरवरी थी जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समय सीमा 31 मार्च थी. इकायों ने अब तक 1,25,144 मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना के विकल्प को चुना गया है. यह विभिन्न कानूनी मंचों में लंबित 5,10,491 मामलों का 24.5 प्रतिशत है. करीब 97,000 करोड़ रुपये मूल्य के विवादित कर के मामलों में इस योजना को चुना गया है.