तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तृतीय संशोधन नियम, 2022” है। संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।

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निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का नया स्वरूप इस प्रकार होगाः

               

 

            

 

उपरोक्त अधिसूचना के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की सॉफ्ट या प्रिंट करने वाली प्रतियां 19 भाषाओं में वेबसाइट www.mohfw.gov.in and ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, सूचित किया जाता है कि;

 

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एमजी/एएम/एकेपी