केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोविजनल मेगा पावर परियोजनाओं के लिए मेगा ऊर्जा नीति 2009 में संशोधन को मंजूरी दी

            प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 10 प्रोविजनल मेगा प्रमाणित परियोजनाओं की पहचान के लिए समय सीमा को बढ़ाने (36 महीने) की आज मंजूरी दे दी।

            अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि का विस्तार करने से डेवलपर्स भविष्य में पीपीए के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने और नीति शर्तों के अनुसार कर छूट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बढ़ी हुई नकदी देश के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और विभिन्न महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं को फिर से चालू करना सुनिश्चित करेगी।

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            ऐसी 10 प्रोविजनल मेगा परियोजनाओं की समय अवधि आयात की तारीख से 120 महीने के बजाय 156 महीने तक बढ़ा दी गई है जिन्हें कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी/आंशिक रूप से मंजूरी मिली हुई है। इस विस्तारित अवधि के दौरान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के सहयोग से स्थिर ऊर्जा (अनियमित नवीकरणीय ऊर्जा, संचयन और परम्परागत ऊर्जा का मिश्रण) को आकर्षित किया जाएगा और पीपीए को सुरक्षित करने के लिए इन मेगा परियोजनाओं के ऐसी बोलियों में भाग लेने की उम्मीद है। विद्युत मंत्रालय इस अवधि में मौजूदा बिजली बाजारों के आधार पर एक विकल्प भी विकसित करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी तरीके से लाभ दिया जाए।

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