राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु आवंटित निःशुल्क विज्ञापन साईट्स पर व्यक्ति विशेष द्वारा बधाई संदेश के विज्ञापन देने पर होगी कठोर कार्यवाही – जिला कलक्टर

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राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु आवंटित निःशुल्क विज्ञापन साईट्स पर व्यक्ति विशेष द्वारा बधाई संदेश के विज्ञापन देने पर होगी कठोर कार्यवाही – जिला कलक्टर जयपुर, 28 जनवरी। जिला कलक्टर श्री राजन विशाल ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की आवंटित निःशुल्क विज्ञापन साईट्स को यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जन्मदिन या अन्य बधाई संदश देने में उपयोग में लिया जाता है तो उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। श्री राजन विशाल ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली जिसमें जयपुर शहर में विज्ञापन साईट्स व उन पर लगे विज्ञापन बैनर, होर्डिंग्स के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नगर निगम गे्रटर व हेरिटेज के अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में विज्ञापन साईट्स की सतत निगरानी व उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP )  तैयार करने के निर्देश दिये गये। श्री विशाल ने कहा कि प्रायः देखने में आ रहा है कि इन साईट्स पर राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के विज्ञापन विलोपित कर अन्य किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जन्मदिवस, अन्य बधाई संदेश इत्यादि के विज्ञापन संदेश प्रदर्शित किये जाते है। जिससे आमजन को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं हेतु आवंटित निःशुल्क विज्ञापन साईट्स का उपयोग किया जाता है तो उसके विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री बीरबल सिंह, अतिरिक्त निदेशक (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) श्री अरूण जोशी सहित नगर निगम गे्रटर व हेरिटेज के अधिकारी भी उपस्थित रहे। —