Rajasthan : सार्वजनिक रैली-जुलूस के लिए गृह विभाग की नई गाइड लाइन।

Rajasthan : सार्वजनिक रैली-जुलूस के लिए गृह विभाग की नई गाइड लाइन।

गृह विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब हर सार्वजनिक आयोजन में डीजे का इस्तेमाल किए जाने से पहले शपथ पत्र देकर बताना होगा कि आयोजन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक होगा या फिर कोई शोभायात्रा या प्रदर्शन होगा। आयोजन किस तारीख को किया जाएगा, इसमें कितने व्यक्ति शामिल होंगे, रैली या जुलूस है तो किस रूट से गुजरेगा, परंपरागत रूप से क्या वही रूट इस्तेमाल किया जाता है या उसमें कोई बदलाव किया गया है, यह सब जानकारी भी देनी होगी। आयोजन में डीजे बजाया जाएगा तो संबंधित डीजे मालिक का नाम-पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन नंबर, कौन सा गाना बजेगा आदि का ब्योरा भी देना होगा।

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कार्यक्रम आयोजन से जुड़ी शर्तों के लिए 9 बिंदुओं का एक प्रोफॉर्मा जारी किया गया है। इसमें आयोजनकर्ता का नाम-पता और जनाधार-आधार कार्ड देना होगा। इसके बाद आयोजन करने वाली संस्था का ब्योरा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा।

गृह विभााग की नई गाइडलाइन को करौली हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। करौली हिंसा के लिए कांग्रेस डीजे पर लगाए गए नारों को भी जिम्मेदार मान रही है। कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में करौली में रामनवमी पर निकाली गई वाहन रैली में डीजे पर भीड़ के उकसाने वाले नारे लगाने को टकराव का कारण बताया है। अब सरकार ने डीजे के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसका सीधा संबंध करौली हिंसा से ही माना जा रहा है। दूर दराज के गांव-कस्बों से लेकर राजधानी तक डीजे को लेकर अब नई गाइडलाइन