Karauli : करौली पुलिस की बडी कार्यवाही

करौली पुलिस की बडी कार्यवाहीः-
एक अवैध पिस्टल, 01 कारतूस बरामद:-
 साईबर सैल एवं थाना सदर हिण्डौन की संयुक्त कार्यवाही:-
गिरफ्तार आरोपी के विरूद्व आर्म्स एक्ट के नवीन प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी-
पुलिस अधीक्षक करौली श्री शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियारो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान ‘’Operation Clean Sweep’’ & “Operation Wanted” के तहत साईबर सैल एवं थानाधिकारी सदर हिण्डौन कृपाल सिंह उप निरीक्षक मय टीम द्वारा सयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सौरभ पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी काडूकापुरा खेडीघाटम थाना सदर हिण्डौन को एक पिस्टल, 01 कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।
दिनांक 28.02.2022 को थानाधिकारी सदर हिण्डौन कृपाल सिंह उप निरीक्षक मय जाप्ता हरेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, पुष्पेन्द्र कानि0 1080, मनीष कानि0 238 एवं सोबरन सिंह चालक कानि0 158 मय सरकारी जीप के मुखबिर की सूचना पर खेडीघाटम से काडूकापुरा को जाने वाले रास्ते से एक अवैध देशी पिस्टल व एक जिन्दा कारतूस सहित वारदात करने की फिराक में घूमते हुए आरोपी सौरभ पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी काडूकापुरा खेडीघाटम थाना सदर हिण्डौन को गिरफ्तार किया गया। जिस पर थाना सदर हिण्डौन पर प्रकरण संख्या 113/22 धारा 3/25, 9/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्व किया गया।
पुलिस अधीक्षक करौली श्री शैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया ने बताया कि ‘’Operation Clean Sweep’’ के तहत अवैध हथियारों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही की जावेगी तथा गिरफ्तार शुदा गैंग के सदस्यों के विरूद्व आर्म्स एक्ट के नवीन प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, नवीन आर्म्स एक्ट वर्ष 2019 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है-
वर्ष 2019 में आर्म्स एक्ट में किये गये नवीन प्रावधानों के अनुसार आर्म्स एक्ट में वर्धित दण्ड का प्रावधान किये गये है-
प्रावधान- विवाह आदि समारोह पर किये जाने वाली हर्ष फायरिंग में भी दण्डात्मक प्रावधान किये गये है आमजन को भयभीत किये जाने हेतु अपराधी गिरोह (गैंगस्) व इनके सदस्यों द्वारा हथियारों के प्रदर्शन व उनके द्वारा की जाने वाली फायरिंग के सम्बंध में भी कडे दण्डात्मक प्रावधान किये गये है, इसी प्रकार अवैध हथियारों को सोशल मीडिया के माध्यम से डी.पी. लगाना व फोटो प्रसारित करना भी दण्डनीय किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 11 के उल्लघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोला बारूद को भारत लाने व ले जाने वालांे व धारा 25 (1) (क) (ख) (घ) का अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों को जहॉ पूर्व अधिनियम में तीन वर्ष से सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान था वही नवीन अधिनियम में उक्त अपराध कारित करने वालों को सात वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित करने का कडा प्रावधान जोडा गया है। इसके अलावा नवीन अधिनियम में बल का प्रयोग करके पुलिस या शस्त्र बलों से अग्नायुध छीन लेने वाले अपराधियों को 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का नवीन प्रावधान जोडा गया है। नवीन अधिनियम में अग्नायुध व गोला बारूद के अवैध व्यापार में सम्मलित होने या उसमें सहायता करने करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डित किये जाने के कडे प्रावधान किये गये है। नवीन एक्ट में जोडी गई नई धारा 25 (7) के अनुसार जो कोई किसी संगठित अपराध के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से मूल अधिनियम की धारा 5, 6 ,11 के उल्लघंन में कोई अपराध कारित करता है तो उसे 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का कडा विधिक प्रावधान किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 27 (3) के अनुसार जो कोई किन्ही प्रतिसिष्द्व आयुध्धों या गोला बारूद के प्रयोग में लायेगा धारा 7 उल्लघंन में कोई कार्य करेगा और ऐसा प्रयोग व कार्य का परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु दण्ड और जुर्माना नवीन अधिनियम की धारा 27 (3) आर्म्स एक्ट में सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास। यहॉ यह भी काबिले गौर है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में एक लाईसैंस पर तीन हथियार जारी हो चुके है उनमें से एक हथियार को सम्बंधित आर्म्स डीलर अथवा शस्त्रागार में जमा कराये जाने के सम्बंध में नये एक्ट के प्रावधान की जानकारी अभी तक सभी लोगों को नहीं हो पायी है जिसके सम्बंध में हथियार जारी करने वाले कार्यालय से पत्राचार व समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करना उचित रहेगा। क्योकि एक वर्ष के बाद ऐसे हथियार स्वतः ही अवैध हो जायेगें तथा ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति धारकों को दण्डिक प्रावधानों का शिकार होना पड सकता है।
आमजन से अपील है कि अवैध हथियारों के बारे में कोई सूचना हो तो वह तुरन्त पुलिस नियत्रंण कक्ष करौली के टेलीफोन नम्बर 07464-220477/100 तथा मोबाईल/वाट्सअप नम्बर 8764864585/9530437313 पर दे आप द्वारा दी गई जानकारी व आपकी पहचान गुप्त रखी जावेगी।