SawaiMadhopur : कोरोना काल में पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

SawaiMadhopur : कोरोना काल में पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

सवाई माधोपुर 19 जुलाई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना ने कोरोना काल में पुलिस थाना सूरवाल के पास नाकाबन्दी कर रहे पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नियत से टक्कर मारकर फरार होने के आरोपी दिलराज उर्फ दल्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में 07 वर्ष, 333 में 05 वर्ष, 332 में 01 वर्ष व जुर्माना से दण्डित किया है।
प्रशासनिक अधिकारी जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर ने बताया कि 30 मार्च 2020 को पुलिस थाना सूरवाल के हेड कांस्टेबल मुरारी लाल व अन्य पुलिस जाप्ता केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में लगाये गये लाॅकडाउन की पालना में नाकाबन्दी कर रहे थे। दोपहर 12 बजे के करीब दिलराज उर्फ दल्ला मोटर साईकिल लेकर आया, इसे रोकने का इशारा किया, लेकिन मोटर साईकिल नहीं रोककर कांस्टेबल मूनीराज को जान से मारने की नियत से टक्कर मार दी, जिससे मूनीराज मौके पर ही बैहोश हो गया, उसे गम्भीर चोटे आई। रिपोर्ट कर पुलिस थाना सूरवाल में मुकदमा दर्जकर अभियुक्त दिलराज के विरूद्ध चालाना पेश किया, जिसे सुनवाई करते हुये अभियुकत को दण्डित किया गया है।