SawaiMadhopur : रणथम्भौर नेशनल पार्क में गन्दगी फैलाने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही

SawaiMadhopur : रणथम्भौर नेशनल पार्क में गन्दगी फैलाने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही

सवाई माधोपुर, 22 जुलाई। रणथम्भौर टाईगर रिजर्व की ट्यूरिज्म व अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में गठित स्थानीय सलाहकार समिति (एल.ए.सी.) की तृतीय बैठक सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र में हुई।
सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के पर्यटन सत्र आरम्भ होने से पूर्व गाइडो एवं ड्राईवरों को पार्क नियमों की पालना तथा वन एवं वन्यजीवों से किये जाने वाले व्यवहार इत्यादि की जानकारी प्रदान की जाए। जो गाइड व चालक पार्क नियमों की पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला ने कहा कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में गुटखा पाउच, पॉलीथीन, कचरा, फैलाने वालों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम, 1972 के तहत जुर्माना सहित कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि पार्क में जाने वाले पर्यटक अनुशासन में रहते हुए वन्यजीव को देखे। पार्क में अनुशासनहीनता किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सदस्य सचिव, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर एस.आर. यादव ने बताया कि टिकिट कैंसिलेशन रिफण्ड की नई व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार भ्रमण दिनांक से 30 दिवस पूर्व तक टिकिट केन्सिल करने पर वाहन किराया और गाइड फीस का शत-प्रतिशत रिफण्ड किया जाएगा। वहीं भ्रमण दिनांक से 29 दिवस से 15 दिवस पूर्व टिकिट केन्सिल करने पर वाहन किराया और गाइड फीस का 75 प्रतिशत राशि रिफण्ड की जाएगी तथा भ्रमण दिनांक से 14 दिवस पूर्व से 7 दिवस पूर्व तक टिकिट केन्सिल करने पर वाहन किराया और गाइड फीस का 50 प्रतिशत राशि रिफण्ड की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिफण्ड राशि डीओआईटी जयपुर द्वारा ऑनलाइन ऐडवान्स बुकिंग में से प्राप्त राशि में से सीधे ही पर्यटक के खातें में जमा की जाएगी।
बैठक में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के अन्दर व आस-पास ट्यूरिज्म गतिविधियों को सुचारू करने के बारे में ट्यूरिस्ट वाहन नवीनीकरण, ऑनलाईन बुकिंग में सुधार, पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने, पर्यटन सफारी के दौरान नियमों की पालना नहीं करने पर वाहन चालको, गाईडों व वाहन मालिकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने, गणेशधाम से जोगीमहल रास्ते को पॉलीथीन मुक्त रखने एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व द्वितीय करौली के तीन स्वीकृत पर्यटन रूटों पर कार्य करवाकर, वाहन पंजीकृत कर अक्टूबर से पर्यटन सफारी शुरू करने के निर्णय लिए गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय 20 मई 2022 की अनुपालना के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई।
इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर करौली, जिला कलेक्टर बून्दी, उप वन संरक्षक करौली, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, द्वितीय बाघ परियोजना रणथम्भौर करौली तथा उप वन संरक्षक धोलपुर ने विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बैठक में उप वन संरक्षक प्रथम बाघ परियोजना सवाई माधोपुर संग्राम सिंह कटियार, उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा, उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य अनिल कुमार यादव, सहायक निदेशक पर्यटन मधुसूदन सिंह चारण, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मीना आर्य, सदस्य दौलत सिंह शक्तावत, एमडी पाराशर एवं अन्य उपस्थित थे।