निजी चिकित्सालयों द्वारा जांच की निर्धारित दर से अधिक राशि ली जाती है तो करवाएं शिकायत दर्ज
सवाई माधोपुर, 7 मई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के उपचार एवं जांच के संबंध में निजी चिकित्सालयांे एवं निजी जांच लेब के लिए दरों का निर्धारण किया हुआ है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि यदि किसी निजी चिकित्सालय या लेब द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि कोविड -19 के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों के फैंफडांे में संक्रमण की शिकायत होने पर एचआरसीटी स्केन की जांच की बढती आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी दर निर्धारित की हुई है। कोविड-19 का फैंफडों में संक्रमण की जांच के लिए एचआरसीटी स्केन की जांच दर नोन एनएबीएच/एनएबीएल लेब की दर 1700 रूपए तथा एनएबीएच/एनएबीएल लेब की दर 1955 रूपए प्रति जांच निर्धारित की हुई है।
कलेक्टर ने इस संबंध में लोगों से आग्रह किया है कि निजी चिकित्सालय या लेब द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर वसूल की जाती है तो संबंधित चिकित्सालय या लेब की शिकायत सीएमएचओ कार्यालय की मेल आईडी [email protected] पर, सीएमएचओ के मोबाइल नंबर 9413816231 के वाट्सएप पर लिए गए शुल्क रसीद की प्रति भिजवाकर कर करें। इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष नंबर 07462-235011 पर भी दी जा सकती है। कलेक्टर ने निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच लेब को भी निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थान के प्रमुख दृश्य स्थल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी आवश्यक रूप से चस्पा करें। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 5 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों के एनएबीएल, नॉन एनएबीएल के अनुसार मरीजों के भर्ती करने व उपचार आदि के पैकेज की दर भी निर्धारित की हुई है। निजी चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित दर से अधिक लेने की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।