SawaiMadhopur : सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

SawaiMadhopur : सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

सवाई माधोपुर, 1 जुलाई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर जन सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू की है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जिले में धारा 144 के तहत सवाई माधोपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस, प्रदर्शनी व भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। जिले की समस्त सीमाओं के भीतर विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट, लाईक, शेयर, कमेन्ट नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तव्य, सम्प्रेषण, भडकाउ भाषण जारी नही करेगा, जिससे किसी जाति वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या सामुदायिक/साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पडे। ना ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियों कैसिट या अन्य किसी इलेक्ट्रिोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्य के लिए ना ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/फर्म/प्रकाशक आपत्तिजनक अथवा किसी जाति वर्ग/समुदाय/सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन/वितरण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों के माध्यम से सन्देश, दूरभाष सन्देश, मोबाईल सन्देश, एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। ना ही इस प्रकार की कोई भ्रामक, तथ्यहीन पोस्ट को शेयर, लाईक, कमेन्ट करेगा। इस प्रकार की अफवाह फैलाने वाले व्यक्यिों के विरूद्ध इस आदेश की अवहेलना मानते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संगठन कोई भी ऐसी गतिविधियां नही करेगा/करेगी जिससे यातायात, आमजन की आवाजाही बाधित होती हो और ना ही ऐसी कोई गतिविधि करेगा, जिससे आवश्यक सेवाएं जैसे विद्युत, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा आदि प्रभावित होती हो।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिला सवाई माधोपुर के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश प्रदान किए है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। चूंकि समयाभाव के कारण यह संभव नहीं हैं कि उक्त आदेश प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग सूचित किया जावे एवं प्रत्येक को अलग-अलग नोटिस जारी कर तामील करवाया जावे। अतः यह आदेश एक तरफा प्रसारित किया जाता हैं। यह आदेश 28 जून, 2022 को उनके हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है, जो 27 अगस्त, 2022 तक प्रभावशील रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने सभी एसडीएम, एसएचओ को आपसी समन्वय स्थापित कर इस आदेश की पूर्णतया पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश प्रदान किए है।