17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया

 संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके। वित्‍त आयोग ने 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है और इसे ही समान मासिक किस्‍तों में जारी किया जा रहा है।

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इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्‍त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्‍त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपये का कुल अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,08,581 करोड़ रुपये (91.6%) की राशि पात्र राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी की गई है।  

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