अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) 1 अक्टूबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के तहत सभी वित्तीय सेवाओं व वित्तीय उत्पादों के लिए एकीकृत नियामक बना था। इसके बाद प्राधिकरण ने 16 अप्रैल, 2021 को आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इसके बाद से यह आईएफएससी में स्थापित और संचालित सीसीपी (सेंटर काउंटर पार्टियों) पर लागू होते हैं।
यूरोपीय आयोग (ईसी) ने अपने आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आईएफएससीए की ओर से अधिकृत सीसीपी, प्रभावी पर्यवेक्षण और चालू प्रवर्तन के लिए कानूनी और निरीक्षणात्मक व्यवस्था प्रदान करती है और इस संबंध में यूरोपीय आयोग के निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं व आईएफएससीए की ओर से पर्यवेक्षित सीसीपी को समकक्ष दर्जा प्रदान करते हैं।
इसके अनुरूप यूरोपीय बाजार अवसंरचना विनियमन (ईएमआईआर) में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार 8 जून, 2022 को ईसी ने आईएफएससी में कार्यरत निम्नलिखित सीसीपी को आईएफएससीए के पर्यवेक्षण में समकक्ष दर्जा दिया है:
1. इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
इस निर्णय यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
यह https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/901/oj पर उपलब्ध है।
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एमजी/एमए/एचकेपी